राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस
हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक चयनित विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day) के रूप में मनाया जाता है. यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है. इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके महत्व, उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता फैलाना है. इस अधिनियमन को देश के ग्राहक आंदोलन के भीतर एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में लिया गया है.
क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस?
2020के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय
साल 2000 से लगातार चली आ रही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की यह राष्ट्रीय परंपरा उद्देश्य रखती है कि राष्ट्र का हर एक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो और जागरूक रहे. इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम सस्टेनेबल कंज्यूमर (स्थायी उपभोक्ता) है.
उपभोक्ता के मुख्य अधिकार
-सुरक्षा का अधिकार
-सूचना का अधिकार
-चुनने का अधिकार
-सुने जाने का अधिकार
-निवारण का अधिकार
-उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
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